जनता से रिश्ता वेबडेस्क : झारखंड की एक स्थानीय अदालत ने अताउल्लाह मलिक को पांच साल की बच्ची से बलात्कार का दोषी मानते हुए 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।गौरतलब है कि झारखंड के जमशेदपुर के जुगसलाई इलाके में आरोपी अताउल्लाह ने 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया था.जमशेदपुर के जुगसलाई गौरीशंकर रोड निवासी अताउल्लाह मलिक ने अप्रैल 2019 में 5 साल की बच्ची के साथ उसके घर में दुष्कर्म किया था. जुगसलाई पुलिस ने अदालत के हस्तक्षेप के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था.अदालत ने अताउल्लाह को अपराध का दोषी पाया था और उन्हें 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपी को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 55,000 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने जुर्माने का भुगतान न करने पर पॉक्सो एक्ट के तहत अधिकतम 7 साल कैद की सजा का भी आदेश दिया है।