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कमेटी भंग करने पर मांगा जवाब
झारखण्ड पहाड़ी मंदिर प्रबंध समिति को भंग करने पर हाईकोर्ट ने सरकार व झारखंड हिंदू न्यास बोर्ड को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है. समिति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यह निर्देश दिया.
सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अभय मिश्र ने कोर्ट को बताया कि बोर्ड ने धारा 29 का उपयोग कर प्रबंध समिति भंग कर नई समिति गठित कर दी. बिना नोटिस दिए कमेटी भंग नहीं की जा सकती. राजनीतिक उद्देश्य से इसे भंग किया गया है. याचिका में कहा है कि कमेटी भंग कर एक ही राजनीतिक दल के लोगों को पदाधिकारी बना दिया है. झारखंड के कई मंदिरों में जो मंदिर के सेवक हैं, उसे हटाकर परिवार वाले लोगों को बढ़ावा दिया गया है.
रहमतुल्लाह की मौत की जांच के लिए टीम पहुंची जेल
राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा पहुंची. उपाध्यक्ष शमशेर आलम के नेतृत्व में टीम ने जेल में रहमतुल्लाह अंसारी की हुई मौत के मामले में जेल अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर नसीम खान से जानकारी ली. इस दौरान जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा से घटना का फुटेज देखा. साथ ही जेल के वार्ड नंबर छह में मौजूद कैदियों से पूछताछ की.
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