राँची न्यूज़: झारखंड हाईकोर्ट में को देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हटाने के चुनाव आयोग के आदेश पर सुनवाई हुई. इस मामले में अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है. आयोग द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया.
इस मामले में देवघर उपायुक्त ने याचिका दाखिल कर कहा है कि चुनाव आयोग ने उन्हें पद से हटाने का आदेश राज्य के मुख्य सचिव को भेजा है. जबकि किसी भी अधिकारी की पदस्थापन और तबादले का अधिकार राज्य सरकार के पास है.
बता दें कि चुनाव आयोग ने छह दिसंबर 2021 को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मंजूनाथ को पद से हटाने व उन्हें चुनाव कार्य में नहीं लगाने का आदेश जारी किया था. मुख्य सचिव को उनके खिलाफ आरोप पत्र गठित करते हुए कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया था.
निशिकांत पर केस दर्ज करने से जुड़ा है मामला: चुनाव आयोग ने डीसी को गोड्डा सांसद निशिकांत दूबे पर एक ही दिन में पांच थानों में केस दर्ज करने का दोषी माना है. साथ ही सांसद के खिलाफ छह माह विलंब से आचार संहिता का मामला दर्ज करने पर जवाब मांगा गया था. चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को डीसी को उनके पद से हटाने का आदेश दिया था.