झारखंड

फहीम के बाद छह अन्य संस्थाएं भी बरी

Ritisha Jaiswal
23 Sep 2023 1:13 PM GMT
फहीम के बाद छह अन्य संस्थाएं भी बरी
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आशुतोष रजक को भी बारी करने का आदेश दिया।
धनबाद: रेलवे के अंतिम चरण धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या मामले में कोर्ट ने बाकी चार के खिलाफ चल रही सजा में फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वयंभू के कोर्ट ने मामले के समग्र समसामयिक अनाम कुमार, मुकेश सिंह, संजीव कुमार नीनी, रिंकू नीनी आमिर, राजेश दास और आशुतोष रजक को भी बारी करने का आदेश दिया।
इससे पूर्व कोर्ट ने पांच सितंबर को घाघीडीह जेल में बंद वासेपुर के डांसर फहीम खान व मानस नवा को इस मामले में दफना दिया था। डिफ़ेक्शन पक्ष की ओर से डेविएशन कुमार मनीषी ने डेवलेज़ पेशी की। 28 जनवरी 2013 को लगभग साढ़े तीन बजे सूर्या विहार कॉलोनी बरटांड़ निवासी धीरेंद्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाइक सवार दो बल्लेबाजों ने अपने सिर और कनपट्टी में गोली मार दी थी। धीरे-धीरे प्रताप सिंह की पत्नी चंद्रलेखा सिंह के फर्द बयान पर अज्ञातंद्रा के घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आमिर के खिलाफ फहीम खान, मंसूर, हिमांशु, मुकेश, संजीव और रिंकू उर्फ आमिर के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया था।
अब ऊपर वाले से न्याय की आस चंद्रलेखा ने जजमेंट पर दुख जताते हुए कहा कि कोर्ट से न्याय नहीं मिला, अब ऊपर वाले से न्याय की आस है। भगवान ही उनके पति के हत्यारे को सजा देंगे। उन्होंने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया। उच्च न्यायालय जाने के प्रश्न पर चंद्रलेखा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस लड़ाई से उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि बिना पैसा दिए कोई भी लड़की कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकती। वह अकेले ही अपने बच्चों का पालन-पोषण करती है या फिर पैसेंजर्स के लिए कानूनी लड़ाई लड़ती है। पति की मौत के बाद अकेले बच्चों के जिम्मे नाटककार के साथी हैं, ये बचे हुए हैं।
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