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अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह हत्याकांड
Ranchi: सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह हत्याकांड में दोषी करार दिए गए पांच अभियुक्तों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्तों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को यह सजा सुनाई. अदालत ने 12 जुलाई को राम पाहन, शिवम कुमार, सतीश कुमार पाठक, राजा कुमार साहू और सतीश मुंडा को मामले में दोषी करार दिया था. साथ ही दो आरोपी रोहित कुमार एवं शंकर राम को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. इनके खिलाफ 19 दिसंबर 2020 को आरोप तय किया गया था. जबकि कोविड काल में भी गवाही जारी रही. अभियोजन साक्ष्य पूरी होने के बाद 29 नवंबर 2021 को आरोपियों का बयान अदालत ने दर्ज किया.
बता दें कि अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह की हत्या 9 दिसंबर 2019 की रात्रि 8 बजे कर दी गई थी. जमीन विवाद को लेकर षड्यंत्र कर गोली मारकर हत्या करने का आरोप था.
Rani Sahu
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