झारखंड

आदित्यपुर : मकान भत्ता को 18 से घटाकर नौ प्रतिशत करने पर भड़के राज्य कर्मी और शिक्षक

Renuka Sahu
30 Aug 2022 3:27 AM GMT
Adityapur: State workers and teachers furious over reducing house allowance from 18 to 9 percent
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फाइल फोटो 

आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र के करीब 18 हजार राज्य कर्मी और शिक्षकों के वेतन जारी करने पर नए कोषागार पदाधिकारी ने अड़ंगा लगा दिया है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र के करीब 18 हजार राज्य कर्मी और शिक्षकों के वेतन जारी करने पर नए कोषागार पदाधिकारी ने अड़ंगा लगा दिया है. नए कोषागार पदाधिकारी ने आदित्यपुर शहरी क्षेत्र के करीब 18 हजार राज्य कर्मियों व शिक्षकों के वेतन में मकान भत्ता को 18 से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया है. जिससे राज्य कर्मी और शिक्षक भड़के हुए हैं. बता दें कि नए सरायकेला कोषागार पदाधिकारी ने सरकारी आदेश को नहीं मानते हुए सरकारी कर्मियों के वेतन जारी करने पर रोक लगा रखी है. जानकारी देते हुए कर्मचारी महासंघ के नेता शशांक गांगुली ने बताया कि सरायकेला कोषागार में आए नए कोषागार पदाधिकारी सरकारी आदेश की अनदेखी कर आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र के सरकारी कर्मियों को अब तक मिल रहे मकान भत्ता जो 18 प्रतिशत दिया जा रहा था उस पर रोक लगा दी है. कोषागार पदाधिकारी का कहना है कि आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र के कर्मियों को 18 प्रतिशत नहीं नौ प्रतिशत मकान भत्ता मिलेगा.

डीसी से अनुरोध है कि अपने स्तर से पहल करें – शशांक गांगुली
कोषागार पदाधिकारी के इस तरह के एक्शन से सरकारी कर्मियों में काफ़ी नाराजगी है. शशांक गांगुली ने कहा कि कोषागार पदाधिकारी सरकारी आदेश को देखें, उसमें स्पष्ट आदेश है कि जो भी जमशेदपुर अर्बन एरिया में आते है उन्हें मकान भत्ता 16 प्रतिशत मिलेगा. आदेश में यह भी स्पष्ट है कि जब मंहगाई भत्ता 25 प्रतिशत से ऊपर हो जायेगा तब यह भत्ता 16 से बढकर 18 प्रतिशत हो जायेगा. इसलिए अभी वर्तमान में आदित्यपुर अधिसूचित के सरकारी कर्मियों को इसी नियम के तहत 18 प्रतिशत मकान भत्ता मिल रहा है. जो राजपत्रित पदाधिकारी हैं उनका वेतन पर्ची झारखंड सरकार योजना सह वित्त विभाग वैक्तिक दावा निर्धारण कोषांग रांची से निर्गत है, जिसके आधार पर सभी पदाधिकारियों को 18 प्रतिशत मकान भत्ता मिल रहा है. फिर कर्मियों के विपत्र पर आपत्ति क्यों उठाई जा रही है? गांगुली ने डीसी सरायकेला से अनुरोध किया है कि अपने स्तर से पहल करें ताकि सरकारी आदेश का पालन भी हो और आदित्यपुर अधिसूचित कर्मियों को न्याय भी मिले.
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कोषागार पदाधिकारी नियमों के आधार पर वेतन विपत्र पारित करें
उन्होंने विभागीय आदेश का पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र के कर्मियों का वेतन विपत्र योजना सह वित विभाग का संकल्प संख्या 737/B दिनांक 27.03.2018 के कंडिका चार के आलोक में मकान किराया भत्ता लिया जा रहा है जो सरकारी नियम के तहत है. उन्होंने बताया कि 2010 में शहरों का वर्गीकरण के आधार पर जमशेदपुर अर्बन एरिया में आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र आता है. जिसमें जमशेदपुर, धनबाद, रांची, बोकारो अर्बन एरिया को वाई श्रेणी में रखा गया है. उसके आधार पर इन शहरों में कार्यरत कर्मी को 16 प्रतिशत मकान किराया भत्ता का प्रावधान है. उसी आलोक में यहां के कर्मियों को 16 प्रतिशत मकान किराया भत्ता मिलता रहा है, और अब मंहगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक होते ही यह 18 प्रतिशत हो गया है, जिसे नियमानुकूल दिया जा रहा है. फिर नए कोषागार पदाधिकारी सरायकेला द्वारा इस पर प्रश्न उठाना उचित नहीं लगता है. गांगुली ने अपील कि है की कोषागार पदाधिकारी सरकारी नियमों के आधार पर अविलंब वेतन विपत्र पारित करें ताकि कर्मियों को हो रहे परेशानी से निजात मिल सके.
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