झारखंड

Adityapur : हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल

Tara Tandi
2 Oct 2024 10:35 AM GMT
Adityapur : हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल
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Adityapurआदित्यपुर : आदित्यपुर थाना क्षेत्र के कल्पनापुरी मुहल्ले में 20 जून को हुई विवेक सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी बबलू दास को आदित्यपुर पुलिस ने मंगलवार की रात छापामारी कर बेल्डीह बस्ती से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. बबलू दास उर्फ अनिरुद्ध दास पर इस मामले को लेकर आदित्यपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज है. इस मामले में वह वह फरार चल रहा था.
थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि हाल के दिनों मे सरायकेला जिला में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी द्वारा अलग-अलग टीम का गठन हुआ है जो लगातार अभियान चला रही है. इसी क्रम में बीती रात हत्याकांड के वांछित कुख्यात अपराधकर्मी बबलु दास उर्फ अनिरुद्ध दास (42 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया है. बता दें कि गिरफ्तार अपराधकर्मी बबलू दास उर्फ अनिरुद्द दास पर विवेक सिंह हत्याकांड में योजनाबद्ध तरीके से हत्या कराने का आरोप है.
बबल दास उर्फ अनिरूद्ध दास पर दर्ज मामले : आदित्यपुर थाना कांड संख्या- 91/ 2016 दिनांक- 30.07.2016, धारा- 326/ 307/ 34 भादवि, 27 आर्म्स एक्ट एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम., टेल्को थाना कांड संख्या- 128/ 2020, दिनांक- 03.08.2020, धारा- 302/ 34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट., बिष्टुपुर थाना कांड संo- 219/ 2019 दिनांक- 06.08.2019 धारा- 414 भादवि एवं 25(1-B)a/26/ 35 आर्म्स एक्ट, आदित्यपुर थाना कांड संख्या- 387/2021 दिनांक- 15.11.2021,. धारा- 341/307/ 120B/ 146/149 भादवि, 27 आर्म्स एक्ट एवं 34 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, सरायकेला थाना कांड संख्या- 161/ 2023, दिनांक- 16:02.2023, धारा- 120बी भादवि एवं 25(1- B)a/ 25(6)/25(8)/26/35 आर्म्स एक्ट. आदित्यपुर थाना कांड संख्या- 206/ 2024. दिनांक- 20.06.2024. धारा- 302/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट
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