झारखंड

बेचने वालों पर होगी कार्रवाई, चतरा में तंबाकू रोक अधिनियम के तहत नहीं बिकेगा पान मसाला

Gulabi Jagat
30 Jun 2022 3:55 PM GMT
बेचने वालों पर होगी कार्रवाई, चतरा में तंबाकू रोक अधिनियम के तहत नहीं बिकेगा पान मसाला
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एसडीओ मुमताज अंसारी की अध्यक्षता में गुरुवार को खाद्य व्यापारियों की बैठक हुई
चतराः एसडीओ मुमताज अंसारी की अध्यक्षता में गुरुवार को खाद्य व्यापारियों की बैठक हुई. इस बैठक तंबाकू रोक अधिनियम पर चर्चा करते हुए एसडीओ ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से 11 ब्रांडों के पान मसाला पर प्रतिबंध लगाई गई है. इस प्रतिबंध के बाद चतरा जिले में रजनीगंधा, विमल, शिखर, पान पराग, दिलरुबा, राजनिवास, सोहरत, मुसाफिर, मधु, बहार, पान पराग प्रीमियम सहित अन्य ब्रांड़ों की बिक्री पर पूर्व प्रतिबंध लगाया गया है. इन पान मसालों को बेचने वालों पर कठोर कार्रवाई की जायेगी.
एसडीओ ने सभी व्यापारियों को निर्देश देते हुये कहा कि पान मसाला बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है. इससे पान मसाला की बिक्री, भंडारण और विनिर्माण का कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित है. उन्होंने कहा कि कोटपा कानून का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियम संगत कार्रवाई की जायेगी. बैठक में एसडीओ ने कहा कि तंबाकू जनित रोगों से प्रतिवर्ष भारत में लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है. उन्होंने कहा कि एक सर्वे के अनुसार झारखंड में 50.1 प्रतिशत युवा किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते है. इसमें 63.6 प्रतिशत पुरुष और 35.9 प्रतिशत महिलायें हैं.
जानकारी देते एसडीओ
एसडीओ ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सहित धूम्रपान प्रतिबंधित क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार की सिगरेट या तंबाकू उत्पाद को बेचने या उसका सेवन करते हुए पकड़े जाते हैं तो आर्थिक जुर्माना वसूल किया जायेगा. उन्होंने कहा कि कोटपा कानून (सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट) में जेल की सजा के साथ साथ एक लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है. बैठक में जिला खाद्य संरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद, कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, सभी होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला और ढाबा संचालक, खैनी विक्रेता आदि उपस्थित थे.
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