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Jharkhand रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में नगर निगम चुनावों में देरी के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई है, इसे अवमानना का कृत्य बताया है, साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के बहाने चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किए जा सकते। अदालत ने भारत के चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 16 जनवरी को तय की है।
यह मामला रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो और अन्य द्वारा दायर याचिका से उपजा है। पिछले साल 4 जनवरी को उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर नगर निगम चुनाव की तारीखों की घोषणा करने का आदेश दिया था। इसने कहा कि नगर निकायों के कार्यकाल से परे चुनावों में देरी करना संवैधानिक और स्थानीय शासन व्यवस्था का उल्लंघन है।
बाद में खलखो ने अदालत के आदेश का पालन न करने का हवाला देते हुए अवमानना याचिका दायर की। न्यायमूर्ति आनंद सेन के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी कि नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया अभी भी चल रही है और इसके पूरा होने के बाद चुनाव कराए जाएंगे।
कोर्ट ने इस स्पष्टीकरण पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट की आड़ में चुनाव स्थगित करना अनुचित है। राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बार-बार अनुरोध के बावजूद भारत निर्वाचन आयोग ने अभी तक अद्यतन मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के सहयोग न करने की बात भी उजागर हुई।
स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया जाए। झारखंड में सभी नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो रहा है। नए कार्यकाल के लिए चुनाव 27 अप्रैल, 2023 तक होने थे, लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं। चुनाव कराने से पहले ओबीसी आरक्षण प्रतिशत को अंतिम रूप देने के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया को पूरा करने के राज्य सरकार के फैसले के कारण देरी हुई है। (आईएएनएस)
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Rani Sahu
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