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Ranchi रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका देते हुए, हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक कथित ज़मीन घोटाले में ED द्वारा जारी समन की अवहेलना से जुड़े मामले में ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी।
जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की सिंगल-जज बेंच ने सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें MP-MLA स्पेशल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी। MP-MLA कोर्ट ने ED द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान लेने के बाद न्यायिक कार्यवाही शुरू की थी। इसे चुनौती देते हुए, मुख्यमंत्री ने मामला खारिज करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। ED ने फरवरी 2024 में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट में अपनी शिकायत दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सोरेन रांची के बड़गाईं सर्कल से जुड़े कथित ज़मीन घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए जारी किए गए समन का बार-बार पालन करने में विफल रहे।
एजेंसी के अनुसार, पहला समन 14 अगस्त, 2023 को जारी किया गया था, जिसके बाद 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर और 29 दिसंबर 2023 को, और 13 जनवरी, 22 जनवरी और 27 जनवरी 2024 को नोटिस जारी किए गए। कुल मिलाकर दस समन जारी किए गए, लेकिन सोरेन केवल दो बार व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। ED ने दावा किया है कि कथित गैर-अनुपालन मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 63 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 174 के तहत उल्लंघन है।
CJM कोर्ट ने 4 मार्च, 2024 को शिकायत का संज्ञान लिया, जिसके बाद मामला MP-MLA स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। संज्ञान आदेश को चुनौती देते हुए, सोरेन ने हाई कोर्ट के सामने दलील दी कि उन्होंने उन समन के लिए ED को लिखित जवाब सौंपे थे जिनमें वे शामिल नहीं हो सके थे और पिछले समन समाप्त होने के बाद नए नोटिस के जवाब में पेश हुए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि एजेंसी ने अनावश्यक रूप से और दुर्भावनापूर्ण इरादे से बार-बार समन जारी किए।
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