झारखंड

टाटा पावर को 896 करोड़ बकाया वसूली का नोटिस

Admin Delhi 1
24 Jan 2023 11:13 AM GMT
टाटा पावर को 896 करोड़ बकाया वसूली का नोटिस
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जमशेदपुर न्यूज़: जिला प्रशासन ने टाटा स्टील और टाटा पावर को 896 करोड़ 53 लाख 20 हजार रुपये बकाया चुकाने का निर्देश दिया है. यह बकाया जोजोबेड़ा में प्लांट स्थापित करने के लिए उन्हें मिली करीब 138 एकड़ जमीन का है. इसमें जमीन का लगान, सेस, सलामी के अलावा ब्याज की राशि शामिल हैं. उपायुक्त विजया जाधव ने इस राशि के यथाशीघ्र भुगतान के संबंध में टाटा पावर लि. जमशेदपुर के प्लांट हेड और टाटा स्टील लि. के चीफ (कॉरपोरेट प्रशासन) को चिह्वी लिखकर निर्देश दिया है.

उपायुक्त ने टाटा स्टील के चीफ (कॉरपोरेट प्रशासन) को बताया कि टाटा पावर लि. 1997 से 137.928 एकड़ जमीन का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य से कर रही है. इसलिए 1997 की भूमि मूल्यांकन सूची के अनुमार 1997 से 2021-22 तक अर्थात 25 वर्षों के लिए उस पर कुल 896 करोड़ 53 लाख 20 हजार रुपये बकाया हो गया है.

टाटा स्टील ने 9 महीने में नहीं दिया पत्र का जवाब

टाटा स्टील ने जिला प्रशासन की चिट्ठी के जवाब में 24 अप्रैल 2022 को बताया था कि मेसर्स टाटा पावर लि. को चिट्ठी भेजी गई है. प्रतिक्रिया मिलने पर बताया जाएगा. परंतु नौ माह बीतने के बाद कंपनी ने इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी. उपायुक्त ने बताया कि यह जमीन चूंकि टाटा लीज की अर्थात सरकारी भूमि है. इसके बावजूद टाटा पावर ने सरकार से अनुमति नहीं ली. इसलिए क्यों नहीं 896 करोड़ 53 लाख 20 हजार रुपये की वसूली के लिए पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के तहत कार्रवाई की जाए.

टाटा पावर के प्लांट हेड और टाटा स्टील के चीफ को पहले 5 अप्रैल और 11 नवंबर 2022 को भी पत्र भेजा गया था. तब से उनके जवाब की प्रतीक्षा की जा रही थी. इससे पूर्व लाफार्ज सीमेंट (अब न्यूवोको) मामले में टाटा स्टील से 744 करोड़ 40 लाख रुपये की मांग की गई थी. उस पर भी 129.705 एकड़ जमीन का रेंट बकाया है. इसके अलावा सैरात बाजार की कंपनी निर्मित दुकानों के एवज में 17 करोड़ 66 लाख रुपये चुकाने के लिए डीसी ने कंपनी को चिह्वी लिखी थी.

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