झारखंड

70 करोड़ योजना की जांच के आदेश

Saba Naaz
30 Jun 2026 2:17 PM IST
70 करोड़ योजना की जांच के आदेश
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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज जिले की लगभग 70 करोड़ रुपये की पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति योजना को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान योजना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अपर मुख्य सचिव को स्वयं स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि सार्वजनिक धन से चल रही इस योजना की जमीनी हकीकत सामने आनी जरूरी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपर मुख्य सचिव साहिबगंज जाकर पूरी योजना का निरीक्षण करें और 24 जुलाई तक विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह जिम्मेदारी किसी अन्य अधिकारी को नहीं दी जा सकती।

कोर्ट ने यह भी कहा कि निरीक्षण में पेयजल विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ, नगर परिषद अध्यक्ष और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल रहेंगे। साथ ही याचिकाकर्ता सिद्धेश्वर मंडल के प्रतिनिधि को भी मौजूद रहने की अनुमति दी गई है, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के दावे पर भी सवाल उठाए। सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट के पहले आदेश के बाद योजना का शेष कार्य पूरा कर लिया गया है और लीकेज की समस्या भी ठीक कर दी गई है। वहीं याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जमीनी स्तर पर स्थिति अलग है और कई जगहों पर अभी भी पाइपलाइन में रिसाव हो रहा है तथा कई वार्डों में लोगों को नल कनेक्शन नहीं मिला है।

नगर परिषद के 28 में से 21 पार्षदों के बयान भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए, जिसमें कई क्षेत्रों में समस्याएं बनी रहने की बात कही गई। अदालत ने कहा कि यदि योजना अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही है तो इसकी वास्तविक स्थिति सामने आनी चाहिए और सुधारात्मक कदम जरूरी हैं।

मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी, जिसमें जांच रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।

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