झारखंड

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद

Admin Delhi 1
15 Jun 2023 12:47 PM GMT
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद
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धनबाद न्यूज़: 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी गोविंदपुर निवासी अनुज कुमार को कोर्ट ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई. अनुज को आठ जून को ही कोर्ट ने दोषी करार दिया था.

पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह के कोर्ट में सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई. अदालत ने अभियुक्त को सजा के साथ-साथ 10 हजार रुपए आर्थिक दंड भी दिया. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर गोविंदपुर थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता की मां नर्स हैं, जबकि पिता पुलिस जवान हैं. मां और पिता की ड्यूटी में रहने के कारण पीड़िता घर में अकेली थी. 24 सितंबर 2021 की शाम पौने सात बजे पीड़िता को घर में अकेले पाकर आरोपी अनुज उसके घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. अनुज ने इसका वीडियो भी बना लिया और वायरल करने की धमकी दी. जब पीड़िता की मां वापस आईं तो पीड़िता ने घटना की जानकारी दी. पुलिस ने 27 नवंबर 2021 को अनुज के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. सात दिसंबर 2021 को आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी.

ओपीडी की बीपी मशीन खराब होने से परेशानी

एसएनएमएसमीएच के मेडिसिन विभाग के ओपीडी में एक बीपी मशीन खराब हो गई. मरीजों को दूसरे कमरे में जाकर बीपी जांच करानी पड़ रही थी. लोगों को बीपी जांच कराने के लिए 15 मिनट से आधा घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा था. बता दें कि मेडिसिन विभाग के ओपीडी में कमरा नंबर 36 और 37 में डॉक्टर बैठते हैं और मरीजों को देखते हैं. होने के कारण दोनों कमरों के बाहर लंबी कतार लगी थीं. कमरा नंबर 37 की बीपी मशीन काम नहीं कर रही थी. इसके कारण बीपी जांच के लिए कमरा नंबर 36 में भेजा जा रहा था.

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