झारखंड

शहर में नाबालिग लड़की से दुराचार के आरोपी को 20 साल की सजा

Admin Delhi 1
10 Aug 2023 8:38 AM GMT
शहर में नाबालिग लड़की से दुराचार के आरोपी को 20 साल की सजा
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धनबाद: पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बुधवार को तिसरी थाना क्षेत्र के बागडिगी निवासी सिद्धार्थ कुमार पासवान को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. मंगलवार को अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पीड़िता की शिकायत पर 27 जनवरी 2020 को तिसरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. पीड़िता ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी. एफआईआर के मुताबिक पीड़िता का आरोप है कि 2013 से सिद्धार्थ उससे बात करता था. उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए।

26 दिसंबर 2016 की शाम सिद्धार्थ ने पीड़िता को फोन कर अपने घर के पीछे बुलाया और कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा. 27 दिसंबर 2016 को पीड़िता ने निराश होकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. मोहल्ले के लोगों ने उसे बचाया। बाद में साल 2018 में सिद्धार्थ ने पीड़िता को शादी करने के लिए रजरप्पा मंदिर बुलाया. वहीं शादी कर ली. शादी के बाद उसने वहीं के होटल में पीड़िता के साथ दोबारा शारीरिक संबंध बनाए. बाद में उसे अपनाने से इंकार कर दिया। जांच के बाद पुलिस ने 24 अप्रैल 2020 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. अदालत ने 24 फरवरी 2022 को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर मामले की सुनवाई शुरू की. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 6 लोगों की गवाही करायी.

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