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Koderma: अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने सत्रवाद 193/2021 में एक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पिंटू कुमार यादव (22 वर्ष, पिता बिरेंद्र यादव, इंदिरा बस्ती झुमरीतिलैया) को 376 (1) के तहत दोषी पाते हुए शनिवार को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 30 हजार जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
वहीं अदालत ने 366 आईपीसी के तहत आरोपी को दोषी पाते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 महीना अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. मामले को लेकर युवती के पिता ने जयनगर थाना में मामला दर्ज कराया था. उपरोक्त मामले में एसपी कोडरमा कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उस वक्त से अभियुक्त जेल में ही है. बताते चलें कि उक्त मामले में युवती के पिता को आरोपी द्वारा जेल से दो बार फोन पर धमकी देते हुए सुलह के आधार पर मामला उठाने को कहा था. मामला नहीं उठाने पर युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई थी जिसकी भी शिकायत युवती के पिता ने की थी. मामले में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने किया. इस दौरान 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया. लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देव कुमार शर्मा, सुधीर कुमार सिन्हा और देवेंद्र प्रसाद ने अभियुक्त का बचाव करते हुए दलीलें पेश की. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.
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