झारखंड

नाबालिग को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म के दोषी को मिली10 साल की सजा

Rani Sahu
17 Aug 2022 12:07 PM GMT
नाबालिग को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म के दोषी को मिली10 साल की सजा
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नाबालिग को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म के दोषी कपिलदेव महतो को पोक्सो की विशेष अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है
Ranchi: नाबालिग को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म के दोषी कपिलदेव महतो को पोक्सो की विशेष अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उसपर 20 हजार रुपया जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर कपिलदेव को अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी . इस मामले में तमाड़ के महुआ टोली निवासी कपिलदेव महतो 26 फरवरी 2020 से ही जेल में बंद है. पीड़िता ने कपिलदेव महतो पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ 24 नवंबर 2018 को अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी . जिसमें कहा गया है कि रिश्ते में दूर के चाचा कपिलदेव महतो ने पहले फोन पर दोस्ती की. इसके बाद व्हाट्सएप चैट करने लगा. इसी व्हाट्सएप चैट का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
Chandan
Rani Sahu

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