झारखंड

तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में 10 दोषियों को 10-10 साल की सजा

Rani Sahu
5 July 2023 3:30 PM GMT
तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में 10 दोषियों को 10-10 साल की सजा
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रांची : तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में 10 दोषियों में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उन्हें 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले में 27 जुलाई 2023 को कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। साथ ही दो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। मालूम हो कि 18 जून 2019 को मोटर साइकिल चोरी करने के आरोप में सरायकेला में भीड़ ने एक 24 साल के तबरेज नामक युवक को पकड़ा था। इसके बाद युवक की लात, घूसों और लाठी डंडे से पिटाई की गई थी। इस घटना के 4 दिन बाद 22 जून 2022 को तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी। जिसके बाद से यह मामला कोर्ट में चल रहा था।
कोर्ट ने इन्हें पाया दोषी
तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में सरायकेला सिविल कोर्ट के एडीजे अमित शेखर की अदालत में सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी पाया है उसमें प्रकाश मंडल, कमल महतो, सुरनामू प्रभात, प्रेमचंद्र महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली,विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महली शामिल हैं। इन्हें आईपीसी की धारा 304,323,325,341,295 (ए) और 149 दोषी करार दिया गया है। इनके अलावा दो आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी भी किया गया है।
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