झारखंड

डायन के आरोप में पंचायत ने आदिवासी महिला पर लगाया 30 हज़ार रुपए का दंड, पीड़िता ने लगायी एसपी से गुहार

Rani Sahu
20 July 2022 1:28 PM GMT
डायन के आरोप में पंचायत ने आदिवासी महिला पर लगाया 30 हज़ार रुपए का दंड, पीड़िता ने लगायी एसपी से गुहार
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आधुनिकता के इस दौर में अंधविश्वास की जड़ें अब भी समाज में कितनी गहरी जमी हैं

Palamu : आधुनिकता के इस दौर में अंधविश्वास की जड़ें अब भी समाज में कितनी गहरी जमी हैं इसका नजारा पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के मतदाग गांव में दिखा. जहां एक आदिवासी परिहिया महिला पर डायन बिसाही का आरोप लगा कर पंचायत द्वारा 30 हजार रुपए का दंड लगाया गया है. पीड़ित महिला पर भैंस का कडरू मारने का आरोप लगाया गया. उसके बाद पंचायत बैठा कर उसे 30 हजार रुपए दंड देने के रूप सजा सुनायी. पीड़िता ने पलामू एसपी से मिल कर न्याय की गुहार लगायी है. पीड़िता के द्वारा थाने में दिये गये आवेदन के अनुसार उनके बेटे को गांव के ही कुछ लोग काम कराने के बहाने बाहर ले गये थे. जब वह अपने बेटे की जानकारी लेने उनके घर गयी तो उनका एक भैंस का कडरू मर गया था. मरने के बाद गांव के कुछ लोग उन्हें डायन बता कर गाली गलौज करने लगे. दूसरे दिन पंचायत बुलायी गयी और पंचायत में 30 हजार रुपये का दंड लगाया गया.

इधर पलामू एसपी चंदन सिन्हा ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि इस मामला को लेकर कुछ लोग हमारे पास आये हैं इसकी जांच करवाई जा रही है. जांच के बाद अगर सही पाया गया तो सभी पर कार्रवाई की जायेगी.
केकड़गढ़ पंचायत के मुखिया विनोद यादव ने बताया कि इस मामले की जानकारी नहीं है. इस तरह का पंचायत में कोई मामला नहीं है.


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