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झारखंड विधानसभा से झारखंड उत्पाद विधेयक संशोधन 2022 को बहुमत से पारित कर लिया गया
Ranchi: झारखंड विधानसभा से झारखंड उत्पाद विधेयक संशोधन 2022 को बहुमत से पारित कर लिया गया. इसके पहले आपत्ति जताते हुए भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि इस नीति से जहरीली शराब से मरने वालों के लिए मुआवजा पाने की जो शर्त रखी गयी है, उससे पीड़ित परिवार को राहत नहीं मिल पायेगा. उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार इन परिस्थितियों में पांच से दस लाख की मुआवजा देने की बात कर रही है. वहीं इसे न्यायालय तय करेगा, यह शर्त सही नहीं है. इसकी जिम्मेवारी सरकार खुद ले.
इसके बाद उन्होंने कहा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिए था. जिसपर सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि संशोधन से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा.
अधिकारियों के विवेक पर तय होगा जुर्माना
माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि उत्पाद नीति में संशोधन से अधिकारियों को बारगेनिंग करने की छूट मिलेगी. क्योंकि इसमें प्रावधान है कि 20 लीटर से नीचे अवैध शराब पकड़े जाने पर कार्रवाई के लिए छापेमारी दल में शामिल अधिकारी स्वतंत्र होंगे. वह अपने विवेक पर निर्णय लेंगे. विधायक ने इसके जरिए अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले वसूली को बढ़ावा मिलने की भी आशंका जताई.
सोर्स - Newswing
Rani Sahu
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