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Srinagar श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने दोनों विंगों के लिए 6 जनवरी से शीतकालीन अवकाश अधिसूचित किया। रजिस्ट्रार जनरल शहजाद अज़ीम के एक आदेश में कहा गया है, "इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का माननीय उच्च न्यायालय 6 जनवरी, 2025 से 31 जनवरी, 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक शीतकालीन अवकाश मनाएगा।" 6 से 11 जनवरी तक की अवधि उच्च न्यायालय के लिए "कार्य रहित अवधि" होगी।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय नियम, 1999 के नियम 12 के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के दोनों विंगों के न्यायाधीशों को इस अवधि के दौरान तत्काल प्रकृति के सभी मामलों की सुनवाई के लिए अवकाश न्यायाधीश के रूप में नामित करने की कृपा की है। 13 से 21 जनवरी तक, न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी को क्रमशः जम्मू और श्रीनगर विंग के लिए अवकाश न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। इसी प्रकार न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगाल और न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी को क्रमशः 22 से 31 जनवरी तक जम्मू और श्रीनगर विंग के लिए अवकाशकालीन न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है।