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उधमपुर: बलात्कार के आरोपी को 10 साल का काराबास एवं 25 हजार रूपये को जुर्माना
सिटी न्यूज़: उधमपुर के प्रिंसिपल सेशन जज वाईपी बोरनी ने सोमवार को एक नाबालिगा के साथ हुए बलात्कार के मामले में शामिल आरोपी मंगल कुमार पुत्र कपूर चद निवासी शतरैडी, तहसील मजालता, जिला उधमपुर पर मामला सिद्ध होने पर आरोपी को 10 वर्ष का काराबास तथा 25000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस केस डायरी के मुताबिक आरोपी ने 7/8 मई 2017 की मध्यरात्रि को एक 15 वर्षीय लड़की जो बरामदे में अपनी बहन के साथ सो रही थी, का अपहरण करके उसका बलात्कार किया। वह सातवीं कक्षा की छात्रा थी। उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी तथा उसका भविष्य पूरी तरह तबाह हो गया। वहीं न्यायाधीश ने दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के उपरांत अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त पर पहले का कोई ऐसा केस नहीं था। इसको देखते हुए उसे धारा 376 के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा तथा 25000 रूपये जुर्माना की सजा दी जाती है।
वहीं इसकी अतिरिक्त उसे धारा 363 के अंतर्गत 3 वर्ष की सजा तथा 10000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जो 25000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है वह उस लड़की को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। यदि वह जुर्माना न दे सका तो उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडेगी। यह दोनों सजाएं एक साथ चलती रहेंगी।