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जम्मू और कश्मीर
UDHAMPUR: चेनानी हत्याकांड में कोर्ट ने 5 को उम्रकैद की सजा सुनाई
Ratna Netam
27 Dec 2025 4:16 PM IST

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UDHAMPUR.उधमपुर: उधमपुर के प्रिंसिपल सेशंस जज, वीरिंदर सिंह भाऊ की कोर्ट ने चेनानी पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 135/2020 से जुड़े चेनानी मर्डर केस में पांच लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। दोषियों - पहाड़ सिंह उर्फ परषोत्तम, राधा देवी, हरीश सिंह, अनिल सिंह और अर्नूद सिंह उर्फ राजेश - पर सेशंस केस (मर्डर) नंबर 13/2021 में मुकदमा चला और उन्हें सेक्शन 302 IPC के तहत मर्डर और सेक्शन 307 IPC के तहत मर्डर की कोशिश जैसे गंभीर अपराधों का दोषी पाया गया। प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, यह जुर्म आरोपी पहाड़ सिंह और राधा देवी के बीच नाजायज़ रिश्ते का नतीजा था, जिसका मृतक विजय कुमार (राधा देवी का देवर) और शिकायत करने वाले गुरदीप सिंह, जो राधा देवी का पति भी है, ने विरोध किया था। कोर्ट ने दर्ज किया कि 12 और 13 दिसंबर, 2020 की रात को, करीब 1 बजे, आरोपी गुरदीप सिंह के घर गए, दरवाज़ा तोड़ा और विजय कुमार पर डंडों, टोका और लोहे के पाइप से हमला किया। घटना के दौरान गुरदीप सिंह पर भी हमला हुआ और वह बाल-बाल बच गया। विजय कुमार ने बाद में चोटों के कारण दम तोड़ दिया।
रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखने के बाद, कोर्ट ने माना कि प्रॉसिक्यूशन ने विजय कुमार की हत्या और गुरदीप सिंह की हत्या की कोशिश के आरोप को बिना किसी शक के साबित कर दिया था। कोर्ट ने आगे दर्ज किया कि आरोपी पहाड़ सिंह ने सबूत मिटा दिए, जिससे IPC की धारा 201 लगती है। आरोपी अनिल सिंह के पास टोका पाया गया और वह उसका इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसे आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत दोषी ठहराया गया। इसके अनुसार, कोर्ट ने सभी दोषियों को IPC की धारा 302 के तहत उम्रकैद और हर एक पर 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। उन्हें IPC की धारा 307 के तहत 10 साल की सज़ा और हर एक पर 5,000 रुपये का जुर्माना, और IPC की धारा 458 के तहत सात साल की सज़ा और हर एक पर 5,000 रुपये का जुर्माना, इसके अलावा IPC की धारा 147, 148 और 323 के तहत दूसरी सज़ाएँ और जुर्माना भी लगाया गया। सभी सज़ाएँ एक साथ चलने का आदेश दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व पब्लिक प्रॉसिक्यूटर हेमांशु प्रकाश और विनय शर्मा ने किया, जबकि दोषियों का बचाव वकील इम्तियाज मीर, जहाँगीर इकबाल गनई और ओबैद इम्तियाज ने किया।
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