जम्मू और कश्मीर

उधमपुर: बहुचर्चित आत्महत्या मामले में पांच में से चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Admin Delhi 1
14 March 2022 2:18 PM GMT
उधमपुर: बहुचर्चित आत्महत्या मामले में पांच में से चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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जम्मू एंड कश्मीर: उधमपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाई.पी ब्राउनी ने जिले के बसंतगढ़ तहसील के सियोजधार में बहुचर्चित आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है जबकि एक आरोपी को जमानत दे दी। वरिष्ठ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर कौशल कोतवाल ने इसका विरोध किया। आवेदन इस आधार पर दिया गया के सभी आरोपी व्यक्तियों ने सामान्य अपराधिक इरादे से गलत तरीके से रोका और शिवराज पर जानलेवा हमला किया। जिससे उसके बाद वह मृत या जीवित नहीं पाया गया हालांकि आरोपी व्यक्तियों पर आईपीसी की धारा 306, 382 व धारा 147 के अंतर्गत अपराध करने का आरोप लगाया गया है। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों और आरोपी व्यक्तियों के आचरण को देखते हुए जमानत देने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुकदमा अभी शुरू में है और महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए जाने बाकी हैं, इसलिए आवेदक जमानत के हकदार नहीं है।

पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और अभियुक्त के वकील की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने देखा कि शिवराज का अब तक मृत, जीवित का पता नहीं चला है और इस पर उनकी रिहाई निश्चित रूप से मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। हालांकि आरोपी हसन को अंतरिम जमानत दे दी गई जबकि अन्य 4 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है जिनकी अर्जी खारिज की गई है उनमें दीन मोहम्मद, सादिक, आशिक अली, मोहम्मद हसन है।

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