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जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर में दो कुख्यात ड्रग तस्करों पर पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज: पुलिस
Kiran
8 March 2025 6:36 AM IST

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Srinagarश्रीनगर, श्रीनगर पुलिस ने आज दो कुख्यात ड्रग तस्करों के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुख्यात ड्रग तस्करों हाजिम बशीर बजाज उर्फ जाहिद पुत्र बशीर अहमद बजाज निवासी हाउसिंग कॉलोनी चनापोरा श्रीनगर और मोमिन मेहराज बजाज पुत्र मेहराज-उद-दीन बजाज निवासी सैयदपोरा ईदगाह के खिलाफ श्रीनगर पुलिस द्वारा तैयार किए गए डोजियर के आधार पर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इसके परिणामस्वरूप इन ड्रग तस्करों को हिरासत में लिया गया और बाद में जिला जेल उधमपुर में बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि ये ड्रग तस्कर श्रीनगर के युवाओं के बीच खतरनाक पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल रहे हैं। इसके अलावा, वे श्रीनगर के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई एनडीपीएस एक्ट मामलों में भी शामिल थे। उनके खिलाफ कई एनडीपीएस एक्ट मामले दर्ज होने के बावजूद, अदालतों से जमानत मिलने के बाद भी वे अपने तौर-तरीकों में सुधार नहीं लाए और अपने अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क के माध्यम से घाटी के युवाओं, खासकर श्रीनगर में, के बीच बेशर्मी से ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे थे।
पुलिस ने पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जम्मू-कश्मीर पुलिस कानून की पूरी ताकत के साथ क्षेत्र में नशीली दवाओं की तस्करी को खत्म करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। प्रवक्ता ने कहा कि हम इस गैरकानूनी गतिविधि में शामिल लोगों को भी आगाह करते हैं कि कानून के लंबे हाथ उन्हें उम्मीद से पहले ही पकड़ लेंगे और हर अपराधी को न्याय का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में ड्रग डीलरों/तस्करों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, नागरिकों को आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 9596770550 के माध्यम से पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
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