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पठानकोट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में बुधवार को कठुआ दुष्कर्म और हत्याकांड के आरोपी सुभम सांगरा के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई.
मुकदमा पहले शुरू नहीं हो सका क्योंकि उसे किशोर न्याय बोर्ड और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा किशोर घोषित किया गया था। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उस पर बालिग के तौर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
वह उन आठ आरोपियों में से एक है, जिन्हें एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या से संबंधित प्राथमिकी में नामजद किया गया था। वह मुख्य आरोपी सांझी राम का भतीजा है, जो कठुआ में उस धार्मिक स्थल का रखवाला है, जहां अपराध हुआ था।
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