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Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस Jammu and Kashmir Police ने रविवार को तीन ड्रग तस्करों के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान ओवैस अहमद भट, आसिफ अहमद खान और आकिब इस्लाम वानी के रूप में हुई है। ये सभी श्रीनगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि उन्होंने श्रीनगर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ तैयार किए गए डोजियर के आधार पर कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद आरोपियों के खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि ड्रग तस्करों को जम्मू के कोट बलवाल जेल और उधमपुर और भद्रवाह की जिला जेलों में रखा गया है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी पिछले कुछ सालों से इलाके में खतरनाक पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल थे। पुलिस ने कहा, "एनडीपीएस अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कई मामले दर्ज होने के बावजूद, वे अपने तौर-तरीकों में सुधार नहीं कर रहे हैं। जमानत पर रिहा होने के बाद, वे इलाके के युवाओं को बेशर्मी से ड्रग्स बेचते हैं।" श्रीनगर पुलिस ने पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत ड्रग मनी से खरीदी गई उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। श्रीनगर पुलिस ने कहा, "जम्मू और कश्मीर पुलिस कानून की पूरी ताकत के साथ क्षेत्र में ड्रग तस्करी को खत्म करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। हम इस गैरकानूनी गतिविधि में शामिल लोगों को भी चेतावनी देते हैं कि कानून के लंबे हाथ उन्हें उम्मीद से पहले ही पकड़ लेंगे और हर अपराधी को न्याय का सामना करना पड़ेगा।"
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