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जम्मू और कश्मीर
गिरफ्तार किए गए 2 नेताओं में पूर्व JKLF प्रमुख भी शामिल हैं
Ratna Netam
10 Dec 2025 5:49 PM IST

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SRINAGAR.श्रीनगर: पुलिस ने आज बैन किए गए जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के पूर्व प्रमुख जावेद अहमद मीर और संगठन के एक और पूर्व नेता को लगभग तीन दशक पुराने मामले में गिरफ्तार किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मोहम्मद यूसुफ मीर के बेटे और श्रीनगर के जैना कदल के रहने वाले जावेद अहमद मीर उर्फ जावेद नलका को आज शेरगढ़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया।
अधिकारी ने बताया कि मीर शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज दशकों पुराने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में कथित संलिप्तता के लिए वांछित था।
उस पर 17 जुलाई 1996 के FIR नंबर 192/1996 में RPC की धारा 341, 148, 336, 332, 7/27 आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप हैं।
पुलिस ने बताया कि मीर को शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया है, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।
अलगाववादी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से पहले, मीर 1990 के दशक की शुरुआत में बैन किए गए JKLF का कमांडर इन चीफ था।
पुलिस ने श्रीनगर के बेमिना इलाके से शकील अहमद बख्शी को भी गिरफ्तार किया। बख्शी ने इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग की स्थापना की थी। बाद में वह JKLF में शामिल हो गया और कुछ साल बाद संगठन से अलग हो गया।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मीर और बख्शी पर दूसरों के साथ मिलकर जुलाई 1996 में एक बड़े जुलूस का नेतृत्व करने का आरोप है, जिसके दौरान मारे गए आतंकवादी हिलाल अहमद बेग के शव को ले जा रही भीड़ श्रीनगर के नाज़ क्रॉसिंग पर पुलिस से भिड़ गई थी।
आरोप है कि भीड़ ने पत्थरबाजी, दंगा और भारत विरोधी नारे लगाए, जिससे पुलिसकर्मियों को चोटें आईं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा।
FIR के अनुसार, तत्कालीन SHO शेरगढ़ी ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे आक्रामक हो गए। मीर और बख्शी पर सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी लोन, शब्बीर शाह, मोहम्मद याकूब वकील और नईम अहमद खान के साथ मिलकर भीड़ को उकसाने और रणबीर दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और आर्म्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है। हालांकि गिलानी, लोन और वकील का निधन हो चुका है, लेकिन शब्बीर शाह और नईम खान फिलहाल अलग-अलग NIA मामलों में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
मीर और बख्शी की गिरफ्तारी से उस मामले में नई गति आने की उम्मीद है जो लगभग 29 सालों से अनसुलझा था। अब यह मामला कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अपने अंजाम तक पहुंचेगा।
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