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जम्मू और कश्मीर
NIA कोर्ट ने हिजबुल प्रमुख के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
Kiran
21 Dec 2025 11:48 AM IST

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Srinagar श्रीनगर, बडगाम जिले में एक NIA स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को पाकिस्तान में रहने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया और पुलिस को उसे गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) एक्ट के तहत नियुक्त स्पेशल जज की कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के विभिन्न प्रावधानों और रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 506 के तहत दर्ज एक मामले की सुनवाई के बाद यह निर्देश जारी किया। RPC 2019 तक जम्मू और कश्मीर का खास आपराधिक कानून था, जो भारतीय दंड संहिता (IPC) के समान था। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ने पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए हैं जो पहली नज़र में शाह को UAPA की धारा 13, 18, 20 और 39 के तहत विभिन्न अपराधों में फंसाते हैं, जो संप्रभुता के लिए खतरा, आतंकी साजिश और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने से संबंधित हैं।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी गिरफ्तारी से बच रहा है, इसलिए शाह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया और जम्मू-कश्मीर पुलिस को FIR के सिलसिले में उसे गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 73 मजिस्ट्रेट को किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी करने का अधिकार देती है जिस पर गैर-जमानती अपराध का आरोप है और जो गिरफ्तारी से बच रहा है। शाह 1993 में पाकिस्तान भाग गया था और 2020 में सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया था। वह फिलहाल पाकिस्तान से काम कर रहा है और कई आतंकी संगठनों के समूह यूनाइटेड जिहाद काउंसिल (UJC) का चीफ भी है। NIA ने 2023 में शाह और उसके दो बेटों से जुड़ी संपत्तियों को अटैच कर लिया था।
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