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जम्मू और कश्मीर
NIA कोर्ट ने सुरक्षा कारणों से टेरर फंडिंग आरोपी को ज़मानत नहीं दी
Ratna Netam
3 May 2026 6:04 PM IST

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Jammu.जम्मू: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने आज टेरर फंडिंग मामले में आरोपी की ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामले की गंभीरता और सुरक्षा कारणों को देखते हुए ज़मानत देना उचित नहीं होगा।
यह मामला लंबे समय से सुर्खियों में है और इसमें आरोपी पर कथित तौर पर आतंकवाद से जुड़े समूहों को वित्तीय सहायता पहुँचाने का आरोप है। NIA द्वारा प्रस्तुत सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने यह निर्णय लिया।
कोर्ट के आदेश में उल्लेख किया गया कि आरोपी की जमानत देने से जांच प्रक्रिया और देश की सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में जांच अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है और सभी संबंधित पहलुओं की पुष्टि होना आवश्यक है।
NIA की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने बताया कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ा है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि आरोपी को जमानत देने से सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं और इससे देश की कानूनी प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
वहीं, आरोपी के पक्ष के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और जमानत मिलने पर वे जांच में सहयोग करेंगे। उन्होंने कोर्ट से निवेदन किया कि आरोपी को शर्तों के तहत जमानत दी जाए। हालांकि, अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी।
विशेषज्ञों का कहना है कि टेरर फंडिंग मामले में जमानत न देना सामान्य प्रक्रिया है क्योंकि ऐसे मामले राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे जुड़े होते हैं। उन्होंने बताया कि NIA द्वारा प्रस्तुत सबूत और गवाहों के बयानों को अदालत ने गंभीरता से लिया और इसी आधार पर फैसला सुनाया गया।
इस फैसले के बाद आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे और जांच एजेंसी द्वारा पूछताछ और सबूतों की पुष्टि की जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को भविष्य में जांच के दौरान किसी भी तरह की सुरक्षा या प्रक्रिया में बाधा डालने की अनुमति नहीं होगी।
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