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Jammu जम्मू, 7 फरवरी: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच सदस्यों को नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर 20 मार्च को अंतिम सुनवाई निर्धारित की है। न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को 20 मार्च तक जवाब और प्रति-जवाब सहित दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया, जब अंतिम सुनवाई होगी। कार्यवाही के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्रतिवादियों के लिए पेश हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह, डी के खजूरिया के साथ याचिकाकर्ता रविंदर शर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
अदालत ने कहा कि पीठ 20 मार्च को पूरे दिन के लिए उपलब्ध रहेगी। मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान ने पिछले अक्टूबर में पांच विधायकों के नामांकन से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष खंडपीठ का गठन किया था। 14 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। याचिका में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जो एलजी को पांच विधायकों को नामित करने का अधिकार देता है।
याचिका के अनुसार, एलजी को ऐसे नामांकन करने से पहले मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेने की आवश्यकता होती है, अन्यथा, प्रावधानों को संविधान की मूल भावना और संरचना के विपरीत माना जाता है, याचिकाकर्ता शर्मा ने तर्क दिया। इसी से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी रविंदर सिंह और जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष गुरदेव सिंह ने अधिवक्ता एस एस अहमद के माध्यम से जनहित याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल होने और हस्तक्षेप करने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया। आवेदक, जो पीओके के निवासी हैं और 1947 में इस तरफ चले गए थे, ने तर्क दिया कि मामले के महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व के कारण, उन्हें हस्तक्षेप करने और सुनवाई की अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत ने जनहित याचिका के सार्वजनिक महत्व को स्वीकार किया और पुष्टि की कि मामले में हिस्सेदारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति की सुनवाई की जा सकती है।
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Kiran
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