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जम्मू और कश्मीर
High Court ने सरकार को जवाब के लिए 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया
Kavya Sharma
13 Dec 2024 1:43 AM GMT
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Srinagar श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सरकार को जनहित याचिका (पीआईएल) पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। इस याचिका में लद्दाख के पर्यावरण, पारिस्थितिकी और भूमि को अतिक्रमणकारियों से बचाने के साथ ही लद्दाख के कारगिल जिले और कश्मीर के गंदेरबल जिले के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तान और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की खंडपीठ ने सरकारी वकील के अनुरोध पर यह समय दिया। अदालत ने मामले में अदालत की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एम आई कादरी को न्यायमित्र नियुक्त किया। इस साल जुलाई में अदालत ने जनहित याचिका पर लद्दाख यूटी के मुख्य सचिव, वन विभाग के प्रधान सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) के अलावा कारगिल के उपायुक्त (डीसी), कश्मीर के संभागीय आयुक्त और गंदेरबल के उपायुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। 1 जुलाई, 2024 के संदर्भ संख्या 122-24/LAHDC/Kgl के अंतर्गत एक पत्र, जिसका विषय था ‘लद्दाख के पर्यावरण, पारिस्थितिकी और भूमि को अतिक्रमणकारियों से बचाना तथा लद्दाख के कारगिल जिले और जम्मू-कश्मीर के गंदेरबल जिले के बीच सीमा विवाद को सुलझाना’, अब्दुल वाहिद द्वारा पार्षद, 2-भीमबेट निर्वाचन क्षेत्र, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद, कारगिल की हैसियत से मुख्य न्यायाधीश को संबोधित किया गया था।
पत्र को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया तथा इसे जनहित याचिका के रूप में माना जाने का निर्देश दिया गया। पत्र में लद्दाख के पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त की गई थी। पत्र में कहा गया है कि गंदेरबल जिले के निवासियों ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा बर्फ क्षेत्र की भूमि को बराबर अनुपात में बांटने की आड़ में लद्दाख की भूमि पर अतिक्रमण किया है और गंदेरबल के निवासियों की इस कार्रवाई से लद्दाख क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों को खतरा पैदा हो गया है, जो क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए खतरा बन रहा है। इसके अलावा, यह दलील दी गई है कि यातायात आंदोलन और इस विषय को नियंत्रित करने वाले संबद्ध नियमों को केवल लद्दाख के लोगों को बाधित करने के लिए लागू किया जा रहा है, जिन्हें विभिन्न पहलुओं से पीड़ित किया जा रहा है, जबकि पर्यटक वाहनों के साथ-साथ भारी वाहनों को बिना किसी प्रतिबंध के पूरे वर्ष चलने की अनुमति दी जा रही है।
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Kavya Sharma
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