जम्मू और कश्मीर

Jammu: सरकार ने 1965 के विस्थापित लोगों को मालिकाना हक प्रदान किया

Kavita Yadav
31 July 2024 1:54 AM GMT
Jammu: सरकार ने 1965 के विस्थापित लोगों को मालिकाना हक प्रदान किया
x

श्रीनगर Srinagar: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई प्रशासनिक परिषद Administrative Council की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय में पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के साथ भेदभाव को समाप्त करते हुए ऐसे परिवारों को राज्य की भूमि पर मालिकाना हक प्रदान किया गया। बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मंदीप के भंडारी मौजूद थे। इससे जम्मू क्षेत्र के हजारों परिवारों को काफी सशक्त बनाया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2019 के पुनर्गठन के बाद भारत सरकार द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को अधिवास अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह निर्णय उन सभी जुड़े परिवारों की मांग को पूरा करता है, जो पिछले कई दशकों से मालिकाना हक के लिए अनुरोध कर रहे थे।

पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को राज्य की भूमि पर मालिकाना अधिकार दिए जाने से वे पीओजेके के विस्थापितों के बराबर आ जाएंगे और उनकी लंबे समय से लंबित मांग भी पूरी हो जाएगी। प्रशासनिक परिषद ने राज्य की भूमि के संबंध में 1965 के विस्थापितों को मालिकाना अधिकार प्रदान करने को भी मंजूरी दी। सरकार 1965 के विस्थापित व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है, जैसा कि 1947 और 1971 के विस्थापित व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। राजस्व विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि परिचालन दिशानिर्देशों में उचित सुरक्षा उपाय किए जाएं, ताकि किसी भी तरह के दुरुपयोग, विशेष रूप से राज्य की भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण को रोका जा सके।

Next Story