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जम्मू और कश्मीर
सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठाए: Javed Rana
Ratna Netam
5 Feb 2026 3:46 PM IST

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Jammu.जम्मू: सरकार ने पुलवामा के ख्रू और खोनमोह इलाकों में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, और सख्त निगरानी और लागू करने के ज़रिए लोगों की सेहत की सुरक्षा और पर्यावरण के हिसाब से टिकाऊ औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विधायक हसनैन मसूदी द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए, वन, पारिस्थितिकी, पर्यावरण मंत्री जावेद अहमद राणा ने आज विधानसभा को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में काम कर रहे सीमेंट उद्योगों को J&K प्रदूषण नियंत्रण समिति (J&K PCC) ने हवा की क्वालिटी की रेगुलर निगरानी के लिए कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम (CAAQMS) लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार निगरानी के लिए ख्रू और खोनमोह में दो CAAQMS लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 200 टन प्रति दिन (TPD) उत्पादन क्षमता वाले सीमेंट उद्योगों ने ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) लगाया है और इससे जेनरेट होने वाला रियल टाइम डेटा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर अपलोड किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सीमेंट प्लांटों को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एडवांस्ड एमिशन कंट्रोल डिवाइस, जिसमें ऑटोमैटिक पल्स जेट बैग फिल्टर, रिवर्स एयर बैग फिल्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ESPs) शामिल हैं, लगाने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि हवा की क्वालिटी की स्थिति का वैज्ञानिक रूप से आकलन करने के लिए, J&KPCC ने ख्रू और खोनमोह इलाकों में हवा की क्वालिटी पर एक स्टडी कश्मीर यूनिवर्सिटी को सौंपी है। माइनिंग लीज देने के संबंध में, मंत्री ने कहा कि सरकार ने पुलवामा जिले के ख्रू-वुयान इलाके में 9 माइनिंग लीज दी हैं, जिनमें से चार चालू हैं और स्वीकृत माइनिंग प्लान, पर्यावरण मंजूरी (EC), संचालन की सहमति (CTO) और अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार सख्ती से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बाकी पांच (05) माइनिंग लीज EC और CTO न मिलने के कारण चालू नहीं हैं। मंत्री ने कहा कि सभी लीज खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत दी गई हैं और संबंधित हितधारकों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही उन्हें चालू किया जाता है।
प्रदूषण को और कम करने के लिए, जावेद राणा ने सदन को बताया कि J&K PCC ने ख्रू और खोनमोह इलाकों में नए वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना पर रोक लगा दी है। उन्होंने सदन को बताया कि सीमेंट प्लांट, स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट, ईंट भट्टों और माइनिंग एक्टिविटीज़ पर रोक तब तक लागू रहेगी जब तक सालाना औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 100 से नीचे नहीं आ जाता या कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स (CEPI) 60 से नीचे नहीं आ जाता। वन मंत्री ने कहा कि J&K PCC ने संबंधित विभागों और स्टेकहोल्डर्स को सड़कों का ठीक से मैकेडमाइजेशन और रखरखाव सुनिश्चित करने, सीमेंट का सीलबंद स्थिति में ट्रांसपोर्टेशन, कच्चे माल और क्रश्ड मटेरियल का बिना ओवरलोडिंग के ढके हुए ट्रांसपोर्टेशन के अलावा सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने की सलाह दी है। पेट कोक के इस्तेमाल के बारे में, सरकार ने साफ किया कि इसका इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर पेट कोक और फर्नेस ऑयल पॉलिसी के तहत रेगुलेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेट कोक का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवाजाही) नियम, 2016 के तहत ऑथराइजेशन प्राप्त करना होगा और 90 प्रतिशत से अधिक सल्फर हटाने की क्षमता वाले फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) सिस्टम लगाने होंगे।
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