- Home
- /
- राज्य
- /
- जम्मू और कश्मीर
- /
- Terror Funding Case:...
जम्मू और कश्मीर
Terror Funding Case: NIA कोर्ट ने दिए हाफिज सईद सहित कश्मीरी अलगाववादियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश
Deepa Sahu
19 March 2022 10:31 AM GMT
x
बड़ी खबर
जम्मू-कश्मीर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने आतंकी फंडिंग मामले में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन सहित कई कश्मीरी अलगाववादियों के खिलाफ यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।
एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश परवीन सिंह ने 16 मार्च को पारित अपने आदेश में 2017 में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों को एक सुनियोजित साजिश माना। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए किया जाता था और इसके लिए राजनयिक मिशनों का भी इस्तेमाल किया जाता था।
दिल्ली के पटियाला हाउस की विशेष एनआईए अदालत ने लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम और 15 अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।
Next Story