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जम्मू और कश्मीर
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गृह विभाग के ACS संजय प्रसाद को दी राहत
SHIDDHANT
11 Jun 2026 10:38 PM IST

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Delhi दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उनके खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए शिकायतकर्ता महिला को नोटिस जारी किया है और 10 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
यह मामला एक नाबालिग लड़की के कथित अपहरण और पुलिस द्वारा उसे बरामद करने में विफल रहने से जुड़ा हुआ है। जांच में देरी और कार्रवाई न होने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि पुलिस जांच को बेहतर बनाने के लिए पहले दिए गए न्यायिक निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संजय प्रसाद के आचरण पर भी सख्त टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की इन टिप्पणियों पर फिलहाल रोक लगाते हुए कहा कि इस स्तर पर किसी भी अधिकारी के खिलाफ ऐसी प्रतिकूल टिप्पणियों को जारी रखना उचित नहीं होगा, जब मामला विचाराधीन है।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब पूरे मामले की आगे की सुनवाई में शिकायतकर्ता पक्ष का जवाब महत्वपूर्ण माना जाएगा। अदालत यह भी देखेगी कि पुलि स जांच में वास्तव में किस स्तर पर लापरवाही हुई और क्या प्रशासनिक जवाबदेही तय की जानी चाहिए। यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही, पुलिस जांच प्रणाली और न्यायिक हस्तक्षेप के संतुलन को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी चर्चा का विषय बन गया है।
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