जम्मू और कश्मीर

राज्य जांच एजेंसी जम्मू ने फरार आतंकवादी की संपत्ति कुर्क की

Gulabi Jagat
3 May 2024 12:28 PM GMT
राज्य जांच एजेंसी जम्मू ने फरार आतंकवादी की संपत्ति कुर्क की
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जम्मू: राज्य जांच एजेंसी जम्मू ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत राजौरी जिले की मंजाकोटे तहसील में एक फरार आतंकवादी की लाखों रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। शुक्रवार को आधिकारिक बयान। फरार आतंकवादी की पहचान राजौरी के पंजग्रेन निवासी अब्दुल हमीद खान के रूप में हुई है। एफआईआर संख्या 05/2021 धारा 13, 17, 18, 20, 38, 39 यूए (पी)ए, आधिकारिक गुप्त अधिनियम की धारा 3, पी/एस, जेआईसी/एसआईए जम्मू की धारा 201 आईपीसी के तहत उनके साथ अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था। सहयोगियों में मोहम्मद रफीक खान, निवासी पंजग्रेन, राजौरी और गुरपाल सिंह, निवासी शहर सुनाम जिला संगरूर, पंजाब शामिल हैं।
बयान में कहा गया है कि उक्त आतंकवादी वर्ष 1992 में जिला राजौरी के अन्य युवाओं के साथ हथियार प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान में घुसपैठ कर गया था और वर्तमान में वह लश्कर संगठन के तहत पाकिस्तान से काम कर रहा है। "वह जिला राजौरी में कई आतंकवादी हमलों/गतिविधियों में भी सहायक है। वह स्लीपर सेल को सक्रिय करने और गणतंत्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मकसद से लश्कर के ओवर ग्राउंड कार्यकर्ताओं के माध्यम से भोले-भाले युवाओं को लश्कर संगठन में शामिल होने के लिए आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार है। भारत की," विज्ञप्ति में कहा गया है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस मामले में अब्दुल हमीद खान सहित सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। एसआईए जम्मू ने पंजग्रेन गांव में लाखों रुपये की अचल संपत्ति कुर्क करने में सफलता हासिल की है। इसमें कहा गया, "स्थानीय राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त संपत्ति की पहचान की गई है और उक्त संपत्ति को उक्त फरार आतंकवादी के नाम पर दर्ज पाया गया है। अब उक्त भूमि को धारा 33 यूए (पी) अधिनियम के तहत कुर्क कर लिया गया है।" (एएनआई)
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