जम्मू और कश्मीर

Srinagar: श्रीनगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत चल रही सख्त कार्रवाई

Admindelhi1
9 Dec 2025 12:57 PM IST
Srinagar: श्रीनगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत चल रही सख्त कार्रवाई
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श्रीनगर: ड्रग तस्करी और उसे सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में श्रीनगर पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत एक बदनाम ड्रग पेडलर की लगभग 75 लाख रुपये की अचल संपत्ति अटैच की है।

पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार अटैच की गई संपत्ति में पंपोश कॉलोनी, नूरबाग में एक रिहायशी घर के साथ 6 मरला ज़मीन शामिल है। यह संपत्ति मोहम्मद इरफान शेख बेटे मोहम्मद अशरफ शेख के नाम पर रजिस्टर्ड है जो पुलिस स्टेशन संगम में एफआईआर नंबर 48/2025 यू/एस 8/22 एनडीपीएस एक्ट में शामिल है।

जांच के दौरान यह पक्के तौर पर पता चला कि यह संपत्ति नारकोटिक्स के धंधे से हुई गैर-कानूनी कमाई से बनाई गई थी। इन नतीजों के बाद संबंधित अथॉरिटी ने एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 68-एफ के तहत अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया।यह अटैचमेंट एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया गया जिसमें सभी कानूनी फॉर्मैलिटी का सख्ती से पालन किया गया। ऑर्डर के मुताबिक मालिक को इस संपत्ति को बेचने, ट्रांसफर करने, बदलने या इसमें कोई थर्ड-पार्टी इंटरेस्ट बनाने से रोका गया है।

बयान में कहा गया है कि श्रीनगर पुलिस नारकोटिक्स के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस के लिए पूरी तरह से तैयार है और ड्रग के धंधे से जुड़े नेटवर्क और संपत्ति की पहचान करना, उन पर कार्रवाई करना और उन्हें कानूनी तौर पर खत्म करना जारी रखेगी।

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