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Srinagar: श्रीनगर एसएसपी के खिलाफ एफआईआर के मजिस्ट्रेट आदेश पर सेशन कोर्ट की रोक

श्रीनगर: श्रीनगर की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) जीवी संदीप चक्रवर्ती के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था
मजिस्ट्रेट की अदालत ने 6 जुलाई को आईपीएस अधिकारी के खिलाफ स्वत: संज्ञान (स्वयं के प्रस्ताव पर) मामला शुरू किया था, जिसमें चक्रवर्ती पर अदालत के आदेशों की बार-बार अवहेलना करने और बारामूला के बांदीपुर जिले में गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था। एसएसपी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए द्वितीय अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने आदेश पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने अगली सुनवाई 27 जुलाई के लिए निर्धारित की। इस आदेश को कई आधारों पर चुनौती दी गई और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले का रिकॉर्ड मंगाया।





