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Srinagar: नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, 6.22 करोड़ की संपत्ति जब्त

श्रीनगर: श्रीनगर पुलिस ने गुरुवार को बताया कि उसने जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी में मादक पदार्थों की तस्करी और नशीले पदार्थों के अपराधियों के वित्तीय नेटवर्क पर की गई कार्रवाई के तहत छह अलग-अलग एनडीपीएस मामलों में नशीले पदार्थों से जुड़ी 6.22 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त/फ्रीज कर दिया है।
पुलिस प्रवक्ता ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारियों ने हजरतबल के दानिहामा स्थित मुबाशिर आशिक तेली की लगभग 1.10 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को जब्त किया है जिनमें एक दो मंजिला आवासीय मकान और जमीन का एक टुकड़ा शामिल है। प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान इन संपत्तियों को अवैध रूप से अर्जित किया गया और मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त आय से जुड़ा पाया गया।
एक अन्य कार्रवाई में हजरतबल के मुलफाक अबू बकर कॉलोनी स्थित लगभग 1.14 करोड़ रुपये मूल्य के एक आवासीय मकान और जमीन को जब्त किया गया। ये संपत्तियां जुबैर अहमद राथर की हैं। अधिकारियों ने मुजगंड की दिलावर कॉलोनी के मोहम्मद अल्ताफ डार के खिलाफ भी कार्रवाई की और उनकी अचल संपत्तियों जिसमें एक मंजिला आवासीय मकान और 11.5 मरला जमीन शामिल है को जब्त कर लिया जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये है। यह संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से खरीदी गई थी।
एक अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाई में 2.2 करोड़ रुपये की संपत्ति जिसमें एक दो मंजिला आवासीय मकान और लगभग 10 मरला जमीन शामिल है को जब्त कर लिया गया। यह संपत्ति आरोपी ओवैस अहमद मीर की है जो बगहाट शूरा का निवासी है। लाल बाज़ार और शालतेंग में भी अधिकारियों ने इसी तरह की कार्रवाई की है जहां उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में 35 लाख रुपये से अधिक की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। लाल बाज़ार की संपत्ति वसीम अहमद लंगू की है और शालतेंग की संपत्ति रियाज़ अहमद भट की है।
प्रवक्ता ने बताया कि कुर्की आदेश के तहत मालिकों को संपत्ति को बेचने, पट्टे पर देने, हस्तांतरित करने, उसमें कोई बदलाव करने या किसी तीसरे पक्ष का हित स्थापित करने से प्रतिबंधित किया गया है।





