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Jammu and Kashmir जम्मू कश्मीर : लेह में एक हफ़्ते के कर्फ्यू के बाद धीरे-धीरे जनजीवन सामान्य हो रहा है। लद्दाख प्रशासन ने 24 सितंबर को राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की माँग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान चार नागरिकों की हत्या की मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए हैं। नुबरा के सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) और आईएएस अधिकारी मुकुल बेनीवाल को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है और उन्हें चार हफ़्तों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। जाँच में उन तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा जिनके कारण गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति, पुलिस कार्रवाई और उसके परिणामस्वरूप हुई मौतें हुईं।
एक अधिसूचना के अनुसार, घटना की जानकारी रखने वाले लोग 4 से 18 अक्टूबर के बीच लेह स्थित उपायुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में अपने बयान दर्ज करा सकते हैं।
नोटिस में लिखा है, "घटना के बारे में जानकारी रखने वाला या मौखिक साक्ष्य, लिखित बयान या भौतिक साक्ष्य (जैसे तस्वीरें या वीडियो रिकॉर्डिंग) प्रदान करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपने बयान/साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।"





