जम्मू और कश्मीर

Srinagar: दूध और दुग्ध उत्पादों पर एफडीए का विशेष प्रवर्तन अभियान

Admindelhi1
26 July 2026 11:35 AM IST
Srinagar: दूध और दुग्ध उत्पादों पर एफडीए का विशेष प्रवर्तन अभियान
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दूध की गुणवत्ता पर निगरानी, एफडीए का विशेष अभियान शुरू

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में दूध और दूध उत्पादों पर एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में उपभोक्ताओं को बेचे जा रहे दूध की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा टीमों ने विभिन्न जिलों में खुदरा दूध विक्रेताओं के 213 निरीक्षण किए और एनएबीएल से मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के परीक्षण के लिए खुले दूध के 170 नमूने एकत्र किए। ये नमूने जम्मू, सांबा, पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर, अनंतनाग, बांदीपोरा, बडगाम, गांदरबल, कुपवाड़ा, शोपियां, कुलगाम और पुलवामा के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए थे। इसके अतिरिक्त, उच्च जोखिम वाले अन्य खाद्य पदार्थों के 10 नमूने भी गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एकत्र किए गए।

दूध और दूध उत्पाद जो अत्यधिक शीघ्र खराब होने वाले और व्यापक रूप से उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं एफडीए के प्रवर्तन और निगरानी गतिविधियों के तहत प्राथमिकता दी गई है। बाजार में उपलब्ध दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा पर नियामक निगरानी बनाए रखने के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया।

इसके अलावा अभियान के दौरान तीन खाद्य व्यवसाय संचालकों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 69 के तहत जुर्माना लगाया गया और प्रवर्तन गतिविधियों के दौरान पाई गई कमियों के लिए 5,000 का जुर्माना लगाया गया। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए पांच खाद्य व्यवसाय संचालकों को सुधार नोटिस जारी किए गए।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दोहराया है कि केंद्र शासित प्रदेश में इस तरह के लक्षित प्रवर्तन और नमूनाकरण अभियान जारी रहेंगे विशेष रूप से मांस और मांस उत्पादों, मिठाइयों, बेकरी उत्पादों जैसे उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों के संबंध में और निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ताओं को दूध और दूध उत्पादों की खरीद के दौरान सतर्क रहने और असुरक्षित, मिलावटी या घटिया खाद्य पदार्थों के किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना देने की सलाह दी गई है।

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