जम्मू और कश्मीर

Srinagar: कश्मीर में ईओडब्ल्यू ने घोटाले की जांच पूरी की

Admindelhi1
31 Dec 2025 1:14 PM IST
Srinagar: कश्मीर में ईओडब्ल्यू ने घोटाले की जांच पूरी की
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श्रीनगर: कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कारगिल निवासी के खिलाफ सरकारी नौकरी दिलाने का लालच देकर लोगों से पैसे ठगने के आरोप में आरोपपत्र दाखिल किया है।

आरोपी ने कथित तौर पर खुद को वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताकर झूठे आश्वासनों के आधार पर पीड़ितों से कई लाख रुपये वसूले।

जारी एक बयान के अनुसार कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम की अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत एफआईआर संख्या 13/2023 के संबंध में आरोपी गुलाम नबी हुड्डा पुत्र मोहम्मद हुड्डा निवासी सतकछाय कारगिल, मौजूदा समय में गसियार हावल जादिबल, श्रीनगर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।.

बयान में कहा गया है कि यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2021 के दौरान वह आरोपी के संपर्क में आया जिसने खुद को झूठा सरकारी अधिकारी बताया। आरोपी ने शिकायतकर्ता और अन्य लोगों को पैसे के बदले सरकारी नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। बयान में आगे कहा गया है कि इन झूठे आश्वासनों के आधार पर शिकायतकर्ता ने आरोपी के बैंक खाते (खाता संख्या 0100010100007704) में नौ अलग-अलग किस्तों में लाखों रुपये जमा किए। हालांकि, बार-बार आश्वासन देने के बावजूद आरोपी ने न तो वादा की गई सरकारी नौकरी दिलवाई और न ही प्राप्त धन वापस किया जिससे शिकायतकर्ता को धोखा दिया गया।

बयान में कहा गया है कि शिकायत प्राप्त होने पर क्राइम ब्रांच कश्मीर (अब ईओडब्ल्यू कश्मीर) ने मामले की विस्तृत जांच शुरू की। जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। जांच से यह साबित हुआ कि आरोपी ने बेईमानी से शिकायतकर्ता को जानबूझकर धोखा दिया जिससे उसे गलत तरीके से आर्थिक नुकसान हुआ। अभियुक्त के द्वारा किए गए कृत्य (चाहे लापरवाही से किए गए हों या जानबूझकर किए गए हों) स्पष्ट रूप से आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध का प्रमाण हैं। तदनुसार जांच पूरी होने के बाद न्यायिक निर्णय के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है।

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