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Srinagar क्राइम ब्रांच ने विदेश में नौकरी के लिए धोखाधड़ी के मामले में चार्जशीट फाइल की

Srinagar श्रीनगर: क्राइम ब्रांच J&K की स्पेशल क्राइम विंग, श्रीनगर ने FIR नंबर 02/2025 में फरहत अब्बास मलिक पुत्र दीन मोहम्मद मलिक निवासी तेंदला, तहसील चिलीपिंगल, जिला डोडा के खिलाफ चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीनगर के सामने सेक्शन 420 और 201 IPC के तहत चार्जशीट फाइल की है। यह मामला तब सामने आया जब एक व्यक्ति की शिकायत मिली जो COVID-19 के दौरान अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश में नौकरी ढूंढ रहा था। इस दौरान, वह “फ्लाई हाई बिजनेस कंसल्टेंट” नाम के एक ऑफिस के संपर्क में आया, जिसे कथित तौर पर आरोपी चलाता था।
क्राइम ब्रांच ने यहां जारी एक बयान में कहा कि आरोपी ने विदेश में अच्छी सैलरी वाली नौकरी दिलाने का वादा किया और इस बहाने शिकायतकर्ता को अच्छी-खासी रकम देने और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए मना लिया। जांच के दौरान, यह पता चला कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को विदेश में नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके धोखा दिया था। उसने न तो नौकरी दिलाई और न ही पैसे लौटाए। सबूतों से यह भी पता चला कि आरोपी ने गलत फाइनेंशियल फायदे के लिए जानबूझकर शिकायतकर्ता को गुमराह किया था। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने माना कि उसने शिकायत करने वाले से विदेश में नौकरी दिलाने का वादा करके पैसे लिए थे, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। उसने यह भी बताया कि शिकायत करने वाले का ओरिजिनल पासपोर्ट, जो एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, खो गया है। बयान में कहा गया है कि इसलिए, सबूत गायब करने के लिए IPC की धारा 201 जोड़ी गई।





