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Srinagar: दो आरोपियों पर सरकारी नौकरी ठगी का आरोप पत्र दाखिल

श्रीनगर: क्राइम ब्रांच कश्मीर की विशेष अपराध शाखा ने कुलगाम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दो आरोपियों के खिलाफ रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 419, 420 और 120-बी के तहत एफआईआर संख्या 19/2023 में आरोप पत्र दाखिल किया है।
सीबीके के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ है जिसमें शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने मोटी रकम के बदले सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने उन्हें धोखे से ठगा था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन विशेष अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच कश्मीर) में एक औपचारिक प्रारंभिक जाँच शुरू की गई।
जांच के दौरान प्रथम दृष्टया में यह बात सामने आई कि आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं को सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का वादा करके उन्हें बेईमानी से बहकाया और धोखाधड़ी के ज़रिए उनकी गाढ़ी कमाई हड़प ली। आगे की जाँच से पता चला कि पीड़ितों का विश्वास जीतने और अपराध को अंजाम देने में मदद करने के लिए एक आरोपी ने खुद को कश्मीरी प्रवासी भी बताया था।
प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 419 (छद्मवेश द्वारा धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) आरपीसी के तहत दंडनीय अपराध स्थापित किए गए। परिणामस्वरूप न्यायिक निर्णय के लिए आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्राइम ब्रांच कश्मीर ऐसे धोखेबाजों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है और जनता से धोखाधड़ी वाले नौकरी रैकेट से सावधान रहने और ऐसी किसी भी घटना की तुरंत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचना देने का आग्रह करती है।





