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Srinagar: नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला, आदतन अपराधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने फर्जी नौकरी धोखाधड़ी मामले में एक आदतन अपराधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।
अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि आरोपी ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके नौकरी दिलाने का वादा कर शिकायतकर्ता को धोखा दिया। इस मामले में धारा 420, 468, 471 और 201 आरपीसी के तहत दर्ज मामले में कुपवाड़ा के लश्तियाल कलारूस निवासी अब्दुल मजीद मीर के खिलाफ कुपवाड़ा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया है।
ईओडब्ल्यू ने बताया कि मामला एक लिखित शिकायत से संबंधित है जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने लाखों रुपये की धोखाधड़ी की और इस धोखे को आगे बढ़ाने के लिए उसे जम्मू-कश्मीर बैंक के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया एक फर्जी नियुक्ति पत्र दिया। तदनुसार जांच का आदेश दिया गया और जांच के दौरान दर्ज किए गए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध पाए गए और मामले को सिद्ध मानकर निष्कर्ष निकाला गया। परिणामस्वरूप न्यायिक निर्णय के लिए आरोपपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उन्होंने बताया कि मीर एक कुख्यात आदतन अपराधी है और कश्मीर घाटी में 15 अलग-अलग आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है। उसे 18 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा के आर्थिक अपराध शाखा कश्मीर पुलिस स्टेशन के एक अलग मामले के संबंध में श्रीनगर की केंद्रीय जेल में बंद है।





