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Srinagar: 2.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज

श्रीनगर: इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्लू) कश्मीर ने 2.5 करोड़ रुपये की कथित शॉल धोखाधड़ी के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने मुनाफ़े का वादा करके एक व्यापारी से शॉल लिए और फिर उनका भुगतान नहीं किया।
ईओडब्लू द्वारा जारी एक बयान में प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कश्मीर ने एफआईआर नंबर 55/2022 के तहत (धारा 420, 120-बी और 201 आरपीसी) श्रीनगर की 'सब-जज स्मॉल कॉज़ेस कोर्ट में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन पर इस मामले में शामिल होने का आरोप है।
उन्होंने बताया कि आरोपितों की पहचान अर्शीद अहमद शोरा उर्फ बिलाल पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रशीद शोरा निवासी पखरीबल बोटाकदल, लालबाज़ार श्रीनगर, फिरदौस अहमद मीर पुत्र अब्दुल रहमान मीर निवासी अबिकरपोरा रैनावाड़ी वर्तमान में दीना कॉलोनी, मल्लाबाग श्रीनगर, फिरदौस अहमद भट पुत्र मोहम्मद अफज़ल भट निवासी अमदा कदल, लालबाज़ार, श्रीनगर और आफताब अहमद शाह पुत्र परवेज़ अहमद शाह निवासी ख्वाबबाज़ार, नवाहट्टा, श्रीनगर के रूप में हुई है।
उन्होंने कहा कि यह जांच एक शिकायत से जुड़ी है जिसमें आरोप लगाया गया था कि अर्शीद अहमद शोरा उर्फ बिलाल की अगुवाई में आरोपियों ने शिकायतकर्ता को 2.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत की शॉल सप्लाई करने के लिए राजी किया। उन्होंने मुनाफ़े का वादा किया था लेकिन भुगतान नहीं किया। जांच के दौरान लगभग 68 लाख रुपये कीमत की 338 शॉल बरामद की गईं और कोर्ट के आदेश पर शिकायतकर्ता को सौंप दी गईं। जांच पूरी हो चुकी है और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच कश्मीर ने लोगों को आर्थिक धोखाधड़ी से सावधान रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना एसएसपी ईओडब्लू कश्मीर को देने की सलाह दी है।





