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श्रीनगर : 10 कुख्यात ड्रग तस्करों को हिरासत में लिया गया
srinagar, श्रीनगर। पुलिस ने 10 कुख्यात ड्रग तस्करों पर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें यूटी की विभिन्न जेलों में बंद कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी श्रीनगर के युवाओं के बीच "खतरनाक पैमाने" पर नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल रहे हैं।
पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि शहर के विभिन्न हिस्सों से पकड़े गए आरोपियों पर श्रीनगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ तैयार किए गए डोजियर के आधार पर कश्मीर संभागीय आयुक्त से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। “वे श्रीनगर के विभिन्न पुलिस थानों में एनडीपीएस एक्ट के कई मामलों में भी शामिल थे।
पुलिस प्रवक्ता ने कहा, उनके खिलाफ कई मामले दर्ज होने के बावजूद, अदालतों से जमानत मिलने के बाद भी उन्होंने अपने तौर-तरीके नहीं सुधारे और अपने अवैध नशीले पदार्थों के नेटवर्क के जरिए घाटी के युवाओं, खासकर श्रीनगर में, के बीच खुलेआम ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे थे। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
आरोपियों की पहचान साकिदाफर सफाकदल (वर्तमान में ग्रिड कॉलोनी श्रीनगर) निवासी रिजवान बशीर धोबी, करनाबल तकनवारी पोरा निवासी परवेज अहमद भट, नवपोरा के तंगबाग निवासी ओवैस हुसैन मीर, बटवारा निवासी नदीम हुसैन भट, बटवारा निवासी शेख जिबरान निसार, आलूचीबाग के भट मोहल्ला निवासी रकीब लतीफ भट उर्फ आमिर, बटमालू के बानपोरा निवासी अब्दुल अहद भट, टेंगपोरा बाईपास निवासी मोइन खान उर्फ मोइन के रूप में हुई है।
अलोचीबाग सेक्टर बी के मदीना कॉलोनी निवासी सज्जाद अहमद बेग उर्फ बोया और रैनावाड़ी के बागी जोगी लंकर निवासी अर्शीद अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया है। प्रवक्ता ने कहा, "इसके बाद इन ड्रग तस्करों को हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें जम्मू के कोट-बलवाल सेंट्रल जेल और भद्रवाह, उधमपुर और कठुआ की जिला जेलों में रखा गया।" पुलिस ने ड्रग तस्करी में शामिल लोगों को भी चेतावनी दी है कि "कानून के लंबे हाथ उन्हें उम्मीद से पहले ही पकड़ लेंगे और हर अपराधी को न्याय का सामना करना पड़ेगा।"