जम्मू और कश्मीर

Srinagar: एनडीपीएस एक्ट में 10 अचल संपत्तियां जब्त, ड्रग माफिया पर कार्रवाई

Admindelhi1
21 July 2026 10:44 AM IST
Srinagar: एनडीपीएस एक्ट में 10 अचल संपत्तियां जब्त, ड्रग माफिया पर कार्रवाई
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श्रीनगर पुलिस ने ड्रग तस्करों की करोड़ों की संपत्ति जब्त की

श्रीनगर: श्रीनगर पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) के तहत कुख्यात ड्रग तस्करों की लगभग 8 करोड़ की 10 अचल संपत्तियों को ज़ब्त किया है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत कार्रवाई करते हुए नौहट्टा पुलिस स्टेशन ने नशीले पदार्थों की तस्करी से अवैध रूप से बनाई गई इन संपत्तियों को ज़ब्त किया।

पुलिस अधिकारी के अनुसार

सज्जाद अहमद शेख पुत्र बख्तवर अहमद शेख निवासी जाहिदपोरा शेख कॉलोनी, हवाल की 6 मरला ज़मीन पर बना दो मंज़िला रिहायशी घर जिसकी कीमत लगभग 85 लाख है, एफआईआर नंबर 55/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत ज़ब्त किया गया।

श्रीमती हाजरा बेगम पत्नी फयाज़ अहमद खान निवासी तुजगारी मोहल्ला, शेख कॉलोनी, नौहट्टा की 4 मरला ज़मीन पर बना दो मंज़िला रिहायशी घर जिसकी कीमत लगभग 55 लाख है एफआईआर नंबर 13/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत ज़ब्त किया गया।

ज़हूर अहमद शेख उर्फ गुल्लू पुत्र स्वर्गीय गुलाम हसन शेख, निवासी तुजगारी मोहल्ला, शेख कॉलोनी, नौहट्टा की 4 मरला ज़मीन पर बना चार मंज़िला रिहायशी घर जिसकी कीमत लगभग 75 लाख है एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर नंबर 41/2021, 11/2018 और 06/2013 के सिलसिले में ज़ब्त किया गया।

फहमीदा उर्फ फंबा पत्नी स्वर्गीय बिलाल अहमद शेख निवासी तुजगारी मोहल्ला, नौहट्टा की 4 मरला ज़मीन पर बना एक मंज़िला रिहायशी घर जिसकी कीमत लगभग 55 लाख है एफआईआर नंबर 32/2019, धारा 8/20-29 एनडीपीएस एक्ट के तहत ज़ब्त किया गया।

अब्दुल अहद शेख पुत्र दिलावर अहमद शेख निवासी तुजगारी मोहल्ला, नौहट्टा का एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर नंबर 32/2019, 40/2019 और 48/2019 के सिलसिले में लगभग 75 लाख कीमत का 5 मरला ज़मीन पर बना दो मंज़िला रिहायशी घर ज़ब्त किया गया।

ग़ुलाम नबी शेख़ पुत्र हबीब उल्लाह शेख़ निवासी शेख़ कॉलोनी, तुजगरी मोहल्ला, नवाहट्टा की एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर नंबर 57/2020, 46/2005 और 06/2006 के सिलसिले में लगभग 90 लाख कीमत का 5 मरला ज़मीन पर बना तीन मंज़िला रिहायशी घर ज़ब्त किया गया।

अल्ताफ़ अहमद शेख़ पुत्र अब्दुल हमीद शेख़ निवासी शेख़ कॉलोनी, अंदरूनी काठी दरवाज़ा की एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20-22-29 के तहत एफआईआर नंबर 57/2025 के सिलसिले में लगभग 90 लाख कीमत का 4.5 मरला ज़मीन पर बना दो मंज़िला रिहायशी घर ज़ब्त किया गया।

हैदर अली वानी पुत्र सज्जाद अहमद वानी, निवासी काठीदरवाज़ा, रैनावाड़ी की 5.5 मरला ज़मीन पर बना दो मंज़िला रिहायशी घर जिसकी कीमत लगभग 85 लाख है एफआईआर नबर 57/2025 धारा 8/20-22-29 एनडीपीएस एक्ट के तहत ज़ब्त किया गया।

शकील अहमद शेख पुत्र मोहम्मद सुल्तान शेख निवासी काठीदरवाज़ा, रैनावाड़ी की 6 मरला ज़मीन पर बना तीन मंज़िला रिहायशी घर जिसकी कीमत लगभग 95 लाख है एफआईआर नंबर 57/2025 (एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20-22-29 के तहत ज़ब्त किया गया।

मंज़ूर अहमद शेख पुत्र अली मोहम्मद शेख), निवासी बरथाना, कमरवाड़ी की 7 मरला ज़मीन पर बना दो मंज़िला रिहायशी घर जिसकी कीमत लगभग 95 लाख है, एफआईआर नंबर 52/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत ज़ब्त किया गया। ज़ब्त की गई इन संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 8 करोड़ है।

जांच के दौरान यह पाया गया कि ये संपत्तियां गैर-कानूनी नशीले पदार्थों की तस्करी से हुई कमाई से बनाई गई थीं। यह ज़ब्ती एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई है ताकि ड्रग नेटवर्क के आर्थिक ढांचे को तोड़ा जा सके और अपराधियों को गैर-कानूनी ड्रग व्यापार से मिलने वाले फायदों से वंचित किया जा सके।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है और ड्रग बेचने वालों तथा नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रखेगी।

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