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JAMMU NEWS: एसपीओ, वीएचजी को कांस्टेबलों की सीधी भर्ती में आरक्षण मिलेगा
जम्मू Jammu: सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुलिस नियम, 1960 में संशोधन करके कांस्टेबल स्तर Constable Level पर सीधी भर्ती में विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) और स्वयंसेवी होमगार्ड (वीएचजी) को आरक्षण प्रदान किया है। संशोधित नियमों में एसपीओ के लिए उपलब्ध रिक्तियों के 15 प्रतिशत और वीएचजी के लिए उपलब्ध रिक्तियों के 4 प्रतिशत तक क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। इस आरक्षण लाभ का लाभ उठाने के लिए, दोनों श्रेणियों के उम्मीदवारों के पास कम से कम तीन साल की सेवा अवधि होनी चाहिए। पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में, इन आरक्षित रिक्तियों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
कांस्टेबल Constable के रूप में सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा दोनों श्रेणियों के मामले में 40 वर्ष होगी। प्रधान सचिव गृह चंद्राकर भारती ने अधिसूचित किया कि पुलिस अधिनियम, संवत, 1983 की धारा 43 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार जम्मू-कश्मीर पुलिस नियम, 1960 में ये संशोधन करती है, जो जम्मू-कश्मीर पुलिस नियम, 1960 में किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे। अधिसूचना के अनुसार, नियम 172-बी के बाद, एसपीओ और वालंटियर होमगार्ड (वीएचजी) के लिए रिक्तियों के आरक्षण के लिए नियम 172-सी डाला जाएगा।
कांस्टेबल के स्तर पर सीधी भर्ती में एसपीओ के लिए उपलब्ध रिक्तियों Available Vacancies के 15 प्रतिशत और वालंटियर होमगार्ड (वीएचजी) के लिए उपलब्ध रिक्तियों के 4 प्रतिशत की सीमा तक क्षैतिज आरक्षण न्यूनतम तीन वर्ष की नियुक्ति वाले उक्त श्रेणियों के पक्ष में निर्धारित किया जाएगा। यदि पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो इस प्रकार आरक्षित कोटा अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, नियम 182 के उप-नियम (1) में एक प्रावधान जोड़ा गया है।"बशर्ते कि नियम 176 के उप-नियम (I) के खंड (सी) में निहित किसी भी बात के बावजूद, कांस्टेबल के रूप में सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा एसपीओ और स्वयंसेवक होमगार्ड के मामले में 40 वर्ष होगी, जिनके पास न्यूनतम 3 वर्ष की नियुक्ति है," संशोधन के बाद प्रावधान जोड़ा गया।