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Jammu. जम्मू: राज्य जांच एजेंसी State Investigative Agency (एसआईए) ने शुक्रवार को पुंछ जिले में नार्को-आतंकवाद के एक मामले में एक साल से अधिक समय से गिरफ्तारी से बचने वाले एक व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की, अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया। उन्होंने बताया कि खारी करमारा में स्थित मोहम्मद लियाकत की 1 कनाल और 9 मरला जमीन की संपत्ति को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 83 के तहत कुर्क किया गया।
पुंछ के प्रधान सत्र न्यायाधीश principal sessions judge ने कुर्की का आदेश जारी किया। एक अधिकारी ने बताया, "पूरी प्रक्रिया माननीय अदालत के निर्देशों के तहत निष्पादित की गई।" उन्होंने बताया कि अधिकारी मोहम्मद लियाकत की तलाश तेज कर रहे हैं और अवैध नार्को-आतंकवाद गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने वाले नेटवर्क की जांच जारी रख रहे हैं।
उन्होंने बताया कि लियाकत और अरशद पिछले साल भारतीय दंड संहिता, भारतीय शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में वांछित हैं।
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Triveni
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